सिटीजन्स चार्टर

सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 तथा सरकारी उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत कार्य करते हैं । भारी उद्योग विभाग प्रभावी व उत्तरदायी प्रशासन के लक्ष्य के प्रति समर्पित है । इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i)                   जन शिकायतों और स्टाफ शिकायतों के निपटारे के तंत्र को सरल व कारगर बनाने के प्रयास में, इस विभाग में एक संयुक्त सचिव और एक डायरेक्टर क्रमश: संयुक्त सचिव (जन शिकायत) तथा डायरेक्टर (स्टाफ शिकायत)  के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(ii)                 पेशेवर कार्यालय प्रबंध की आवश्यकता के उत्तर में, इस विभाग में एक संयुक्त सचिव आईटी मैनेजर के रूप में नामित किया गया है जो कि दक्षता तथा आउटपुट की गुणात्मकता के उत्थान हेतु साफ्टवेयर पैकेज और सिस्टम उन्नयन के  परिचय के लिए भी जिम्मेदार है ।

(iii)                पेशर्न्स की शिकायतों के निपटारे के लिये विभाग में डायरेक्टर की रेंक के एक नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं ।

(iv)                कर्मचारियों की शिकायतों ( लोक अदालत में विववाद ) के निपटान के लिए इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है ।

(v)                 विभाग की वार्षिक रिपोर्ट ( अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ) और पहलों तथा नई नीतियों सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचना विभाग की वेवसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध कराई जाती है ।

(vi)                विभाग और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित जनजातियों  की शिकायतों के समाधान से संबंधित कार्य के लिए विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

(vii)              महिलाओं के यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विभाग में अवर सचिव स्तर की एक महिला अधिकारी के नेत़ृत्व में एक समिति गठित की गई है ।